CJP प्रदर्शन में बुजुर्ग की मौत से मचा बवाल, अभिजीत दीपके के खिलाफ ‘मर्डर केस’ की मांग; मुंबई पुलिस को दी गई तहरीर, करीब 500 लोगों पर पहले ही दर्ज हो चुका है मामला

बी के झा

NSK news Ind

मुंबई,‌4 अक्टूबर

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में मुंबई के शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को हुआ प्रदर्शन अब राजनीतिक नारों और SIR विरोध से निकलकर कानूनी विवाद के केंद्र में पहुंच गया है। प्रदर्शन के दौरान 75 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के बाद शिवाजी पार्क सिटिजन्स फोरम ने अभिजीत दीपके के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को शिकायत दी है।हालांकि पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग की मौत हार्ट अटैक से हुई। ऐसे में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर मौत को सीधे प्रदर्शन या किसी व्यक्ति द्वारा की गई हत्या का परिणाम साबित नहीं किया गया है। लेकिन प्रदर्शन के आयोजन, भीड़, अनुमति और कथित अव्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों ने CJP के लिए एक नया कानूनी और राजनीतिक संकट जरूर खड़ा कर दिया है।

75 साल के गोपालकृष्ण की प्रदर्शन स्थल पर तबीयत बिगड़ी

मृतक की पहचान ठाणे के दोस्ती वेस्ट काउंटी, बी विंग निवासी गोपालकृष्ण सुब्बैया पिल्लई के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार वह केरल से मुंबई आए थे और ठाणे में रह रहे थे।बताया गया कि पिल्लई 2 अक्टूबर को शाम करीब 4:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंचे थे। इसी दौरान प्रदर्शन स्थल पर उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आया।मौके पर मौजूद उनके दोस्तों और पुलिसकर्मियों ने तत्काल मदद की। पुलिसकर्मियों ने CPR देने की कोशिश की और उन्हें सुश्रुषा अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

एक इंसान की मौत ने उस राजनीतिक प्रदर्शन पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब अब केवल मंच से दिए गए भाषणों से नहीं दिया जा सकता।

शिवाजी पार्क सिटिजन्स फोरम ने दीपके पर उठाए सवाल

शिवाजी पार्क सिटिजन्स फोरम का आरोप है कि स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन से पहले ही प्रशासन को संभावित परेशानियों को लेकर चेतावनी दी थी। फोरम का दावा है कि उसने सभा की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था।फोरम का आरोप है कि इसके बावजूद प्रदर्शन आयोजित किया गया और बड़ी संख्या में लोग शिवाजी पार्क पहुंचे।स्थानीय निवासी संतोष पावस्कर ने आयोजकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रशासन को पहले ही संभावित समस्या की जानकारी दी गई थी, तो आयोजन की अनुमति और व्यवस्था को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

इसी आधार पर फोरम ने अभिजीत दीपके के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।

क्या प्रदर्शन के आयोजक की कानूनी जिम्मेदारी बनती है?

यहीं से मामला बेहद पेचीदा हो जाता है।किसी व्यक्ति की मौत प्रदर्शन स्थल पर होना अपने आप में हत्या का मामला साबित नहीं करता। हत्या के आरोप के लिए यह स्थापित करना होगा कि किसी आरोपी ने जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की, जिससे मृत्यु हुई, या कानून के तहत अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद थे।

इस मामले में पुलिस के सामने इसलिए कई सवाल होंगे—क्या प्रदर्शन के लिए वैध अनुमति थी?

भीड़ का नियंत्रण कैसे किया गया?

सुरक्षा और मेडिकल इंतजाम क्या थे?

क्या आयोजकों को किसी संभावित खतरे की पूर्व जानकारी थी?

और सबसे महत्वपूर्ण—क्या आयोजकों की किसी कथित लापरवाही और बुजुर्ग की मृत्यु के बीच कानूनी रूप से स्थापित संबंध है?

इन सवालों के जवाब जांच से ही सामने आ सकते हैं।

करीब 500 लोगों पर पहले ही दर्ज हो चुका है मामला

इस बीच मुंबई पुलिस ने प्रदर्शन के आयोजकों और करीब 400 से 500 अज्ञात समर्थकों एवं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग मामला दर्ज किया है।पुलिस के मुताबिक शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189 और 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं 37(1)(3) और 135 के तहत दर्ज किया गया है।

इससे साफ है कि प्रदर्शन का विवाद अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। पुलिस कार्रवाई ने आयोजकों की भूमिका को भी जांच के दायरे में ला दिया है।

‘साइलेंट जोन’ में प्रदर्शन को लेकर भी विवाद

शिवाजी पार्क के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह क्षेत्र शांत क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है और वहां बड़े स्तर पर प्रदर्शन को लेकर पहले से आपत्तियां थीं।स्थानीय निवासी संतोष पावस्कर का आरोप है कि नागरिकों ने अधिकारियों से संपर्क कर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की मांग की थी। उनका दावा है कि इसके बावजूद आयोजक मौके पर पहुंचे, मंच तैयार किया और कार्यक्रम आयोजित किया।स्थानीय नागरिकों का तर्क है कि यदि अनुमति को लेकर प्रशासनिक रोक थी तो आयोजकों को प्रदर्शन जारी रखने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था।

यही सवाल अब CJP के सामने भी है—क्या राजनीतिक विरोध का अधिकार प्रशासनिक और कानूनी प्रतिबंधों से ऊपर हो सकता है?

अभिजीत दीपके के सामने अब दोहरी चुनौती

अभिजीत दीपके और CJP लगातार चुनाव आयोग तथा SIR प्रक्रिया के खिलाफ राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। मुंबई का शिवाजी पार्क प्रदर्शन भी इसी आंदोलन का हिस्सा था।लेकिन बुजुर्ग की मौत के बाद अब दीपके के सामने केवल राजनीतिक चुनौती नहीं है। उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि प्रदर्शन की अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर आयोजकों की क्या भूमिका थी।

यदि पुलिस जांच में आयोजकों की किसी आपराधिक लापरवाही का प्रमाण मिलता है तो मामला गंभीर दिशा ले सकता है।

वहीं यदि जांच में यह सामने आता है कि मौत प्राकृतिक चिकित्सकीय कारण यानी हार्ट अटैक से हुई और आयोजकों की आपराधिक भूमिका का कोई संबंध नहीं था, तो हत्या के आरोप की कानूनी बुनियाद कमजोर पड़ सकती है।

वकील सिद्धि देओलेकर की शिकायत से भी बढ़ा विवाद

इस मामले से पहले शिवाजी पार्क की निवासी और वकील सिद्धि देओलेकर ने अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका, सौरव दास और CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत में आरोप लगाया गया कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शन जारी रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र किया गया।

देओलेकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस शिकायत की जानकारी सार्वजनिक की।अब बुजुर्ग की मौत के बाद स्थानीय नागरिकों की आपत्तियां और तेज हो गई हैं।

राजनीतिक आंदोलन या प्रशासनिक टकराव—कहानी अब यहीं अटकी है

CJP के लिए यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका पूरा राजनीतिक अभियान SIR, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल पर आधारित है। लेकिन अगर उसके ही आंदोलन को लेकर कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के सवाल उठने लगें, तो विरोध की राजनीति की नैतिक जमीन पर भी बहस शुरू होना स्वाभाविक है।दूसरी तरफ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी राजनीतिक संगठन या उसके नेता को केवल इसलिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके कार्यक्रम में हुई।

कानून को भावनाओं से नहीं, सबूतों से तय करना होगा।यही इस मामले की असली कसौटी होगी।

NSK विश्लेषण:

मौत से बड़ा सवाल अब जवाबदेही का

शिवाजी पार्क की घटना ने एक कठिन सवाल सामने रख दिया है—लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार कहां खत्म होता है और सार्वजनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है?

75 वर्षीय गोपालकृष्ण पिल्लई की मौत निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन उनकी मौत को लेकर हत्या का आरोप तभी टिकेगा, जब जांच में उसके लिए आवश्यक कानूनी आधार सामने आएगा।

फिलहाल पुलिस के सामने चुनौती है कि वह तीन स्तरों पर निष्पक्ष जांच करे—मौत का वास्तविक चिकित्सकीय कारण, प्रदर्शन की अनुमति एवं कानून-व्यवस्था और आयोजकों की वास्तविक जिम्मेदारी।

राजनीतिक आंदोलन अपनी जगह है, विरोध का अधिकार अपनी जगह। लेकिन किसी भी आंदोलन को जनता की सुरक्षा से अलग नहीं किया जा सकता।

अब देखना यह है कि शिवाजी पार्क की इस मौत के बाद मुंबई पुलिस केवल प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई तक सीमित रहती है या यह भी तय करती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, किसकी क्या जिम्मेदारी थी और क्या किसी स्तर पर ऐसी लापरवाही हुई जिसने हालात को गंभीर बनाया।

एक मौत ने CJP के आंदोलन के सामने सबसे कठिन सवाल खड़ा कर दिया है—सिर्फ सत्ता से जवाब मांगना काफी है या आंदोलनकारियों को भी अपनी जवाबदेही का जवाब देना होगा?

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